नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, दो युवकों को 20 साल की कैद

नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपितों को विशेष न्यायाध्ाीश पाक्सो खिलावन राम रिगरी ने 20-20 साल के सश्रम करावास

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, दो युवकों को 20 साल की कैद

जांजगीर-चांपा । नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपितों को विशेष न्यायाध्ाीश पाक्सो खिलावन राम रिगरी ने 20-20 साल के सश्रम करावास और 65 सौ रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार अकलतरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे 15 साल की किशोरी अपनी सहेली के साथ नहाने तालाब गई थी। वहां से आकर वह घ्ार में कपड़े सूखा रही थी। इसी बीच उसके रिस्ते की चाची उसके घ्ार आई और कहा वह तालाब में कुछ कपड़े भूल गई है उसे जाकर ले आए। चाची के कहने पर वह उसके कपड़े लेने फिर से तालाब गई। इसी बीच वापस आते समय दो आरोपित ग्राम अकलतरी निवासी मनोज कुमार कश्यप (30) पिता पितांबर कश्यप और जय प्रकाश श्रीवास (25) पिता मुकेश सेन बाइक पर आए और किशोरी के मुंह में कपड़ा बांध्ाकर उसे जबरन बाइक में बिठाया और उसे ध्ामका कर खेत की ओर ले गए और दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी किसी को देने पर पेट्रोल छिड़क कर जान से मारने की ध्ामकी दी। इसी बीच गांव का एक युवक वहां बाइक से आया तो पीड़िता ने घ्ाटना की पूरी जानकारी दे दी। उसने उसे गांव तक छोड़ा। घ्ार जाकर पीड़िता ने अपनी मां को वारदात की जानकारी दी और अपने माता-पिता के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मनोज कुमार कश्यप और जयप्रकाश श्रीवास के खिलाफ अपराध्ा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया । मामले की सुनवाई कर दोनों आरोपितों को विशेष न्यायाध्ाीश पाक्सो द्वारा भादवि की ध्ाारा 363 के लिए 3-3 साल सश्रम कारावास और 5-5 सौ रूपए अर्थदंड, ध्ाारा 366 के लिए 5-5 वर्ष करावास व 1-1 हजार अर्थदंड तथा ध्ाारा 376 घ्ा व 6 पाक्सो एक्ट के लिए 20-20 साल के सश्रम कारावास और 5-5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर 4 माह 10 दिन का सश्रम करावास अलग से भुगताए जाने का आदेश दिया गया। अ भियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पाक्सो चंद्र प्रताप सिंह ने पैरवी की ।