चूरू मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के श्रमिक, पथ विक्रेता एवं लोक कलाकार के द्वारा पेंशन के लिए 28 अगस्त, 2025 को सरदारशहर नगरपरिषद सभागार में आवेदन शिविर आयोजित किया जाएगा।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक भंवरलाल जल ने बताया कि योजना अंतर्गत आवेदक प्रतिमाह 3 हजार रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में लाभार्थी अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से या जिले के सरदारशहर नगर परिषद सभागार में 28 अगस्त, 2025 को आयोजित विशेष शिविर में उपस्थित होकर पंजीकरण करवा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकार को सबल प्रदान करने के लिए 26 नवम्बर, 2024 को योजना लागू की थी। योजना का लाभ लेने के लिए 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 100 रुपए अंशदान राशि जमा करवानी होगी। तीन साल की अवधि अथवा 60 वर्ष की आयु से पहले इस योजना से बाहर निकलने वालों को सेविंग बचत खाता के समान ब्याज सहित जमा राशि लौटाई जा सकेगी। अंशदान देने वालों को राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3 तीन हजार प्रतिमाह देय होंगे। यह पेंशन वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के अतिरिक्त होगी। पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके पति या पत्नी को अभिदाता की पेंशन का अधिकतम 50 प्रतिशत, पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा।
यह दस्तावेज होंगे जरूरी
उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 41 से 45 वर्ष, राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसी के साथ मासिक आय 15 हजार से अधिक ना हो। बैंक में अपने नाम से बैंक बचत खाता, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड तथा केन्द्र सरकार के पोर्टल (ई-श्रम) से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या होना आवश्यक है।