यदि शोषणकर्ता परिवार का ही कोई सदस्य है तब भी उसके विरुद्ध आवाज़ ज़रूर उठाएँ – श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, जांजगीर

किशोर न्याय बोर्ड जांजगीर के प्रधान मजिस्ट्रेट माननीय श्री शिव प्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा गट्टानी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जांजगीर के बच्चों को उद्बोधित करते हुये कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने जीवन को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। खासकर जब उनके साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता हो तो उन्हें मुखर होकर इस कृत्य का विरोध करना चाहिए चाहे ऐसा व्यक्ति कोई परिवारजन ही क्यों न हो।
जब भी किसी सोशल मीडिया एप्प जैसे फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि के उपयोग करें तब विशेष सावधानी बरतें, बेहतर तो यह होगा कि ऐसे एप्प्स का उपयोग 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा किया ही न जाए, यदि उपयोग कर भी रहे हैं तब यदि किसी अंजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट (मित्रता का अनुरोध) आए तो उसे बिना सोचे समझे स्वीकार न करें।
विद्यालय की छात्राओं ने माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट के सम्मुख विभिन्न विषयों को लेकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कुछ छात्राओं द्वारा प्रश्न किया गया यदि परिवारजन ही शोषण करें तो हम उनका विरोध कैसे करें और यदि विरोध करने पर हमारे मातापिता ही हमारा साथ न दें तो हमारी मुश्किल बढ़ जाएगी। इस पर माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट श्री त्रिपाठी द्वारा कहा गया कि इस संबंध मेँ मातापिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि मातापिता ही अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करेंगे और उनका साथ नहीं देंगे तो समस्या जस की तस रहेगी। साथ ही उनका उत्साहवर्धन करते हुये व्यक्त किया कि यदि आप सही हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरना तो शोषण करने वाले व्यक्ति को चाहिए। कई छात्राओं ने व्यक्त किया कि हमें शासन की योजनाओं के संबंध मेँ जानकारी नहीं मिल पाती है जैसे यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर बेसहारा और संरक्षण की आवश्यकता वाला दिखे तो हम कैसे उनकी सहायता करें, इसपर जिला बाल संरक्षण इकाई के प्रमुख श्री गजेंद्र सिंह जायसवाल जी ने उन्हें डायल 112 एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध मेँ जानकारी दी।
इस कार्यशाला के माध्यम से छात्राओं को उनकी अंतर्निहित शक्ति एवं आपात स्थिति मेँ स्वयं की प्रतिरक्षा के तरीकों की जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम मँय छात्राओं को संबोधित करते हुये किशोर न्याय बोर्ड सदस्य डॉ इन्दु साधवानी ने कहा कि अपने मातापिता के साथ हर बात साझा करें और अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके ही जीवन मेँ आगे बढ़ें। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य श्री सुरेश कुमार जायसवाल ने छात्राओं को किशोर न्याय अधिनियम के संबंध मेँ संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के संचालक एवं गट्टानी शाला के ही शिक्षक के द्वारा कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन करते हुये सभी सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञपित किया।

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