बेसिक शिक्षाधिकारी चित्रकूट नौकरी बहाली के नाम पर शिक्षको ऐठते हैं लाखों रुपए – विधायक अनिल प्रधान पटेल
सदर विधायक अनिल प्रधान ने जिलाधिकारी चित्रकूट से की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग
शत्रुघन प्रताप पाल – सक्सेस मीडिया न्यूज
चित्रकूट 31 मई 2022 । अनिल प्रधान ने विधानसभा के पटल पर नियम संख्या 301 के अंतर्गत शून्य पहर में बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट पर भ्रष्टाचार एवं नियम के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया था। बता दे विधायक श्री पटेल ने पटल पर विधानसभा अध्यक्ष के सामने कहा था। कि चित्रकूट के ग्राम पंचायत प्राथमिक विद्यालय रगौली में एक साथ 13 शिक्षकों को निलंबित किया गया । और एक माह के अंदर पैसे लेकर सभी को बहाल कर दिया गया इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट द्वारा निराधार आरोप लगाकर जनपद में 300 शिक्षकों के ऊपर कार्रवाही एवं डेढ़ सौ शिक्षकों को निलंबित कर 50 हजार से 1लाख रुपए तक वसूली कर बहाल कर दिया गया । और जिन्होंने पैसा कम दिया उन्हें दंड के साथ बहाल किया गया । अनेक शिक्षक जो पैसा देने में असमर्थता दिखा रहे हैं वे अभी भी निलंबित चल रहे हैं उनका सत्यापन ब्लॉक वार जांच कराकर किया जा सकता है। एस एम सी समिति को खेलकूद सामग्री क्रय करना था लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के रिश्तेदार बल्लू जो उनके साथ वसूली अधिकारी के रूप में रहते हैं उन्होंने अपनी चहेती फर्म जनपद मऊ के द्वारा दबाव बनाकर लगभग 70% विद्यालयों में मानक विहीन घटिया खेलकूद सामग्री की आपूर्ति करा कर जबरजस्ती एस एम सी द्वारा चेक लिया गया। पहले बोलेरो गाड़ी विभाग में लगी हुई थी उसको हटाकर अपनी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर को लगा कर धन अहरण करा रहे हैं । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट की उक्त शोषण व उत्पीड़नात्मक शैली के कारण प्राथमिक विद्यालय ,चरैया क्षेत्र मानिकपुर के 7 माह से निलंबित चल रहे नवयुवक सहायक शिक्षक राजाराम गौतम बीआरसी मानिकपुर व कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट के चक्कर काटते काटते विगत कुछ दिन पहले 18 मई 2022 को अचानक मृत्यु हो गई । सदर विधायक अनिल प्रधान पटेल ने कहा कि दिनांक 30 मई 2022 को विधानसभा नियम 301 के अंतर्गत शून्य पहर में स्वीकार किया है । विधानसभा अध्यक्ष ने संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा मंत्री को निर्देश देते हुए कहा कि आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि आप कृपया इस संबंध में आवश्यक जांच करा कर उसका अंतिम उत्तर 90 दिन के भीतर संबंधित माननीय सदस्य को तथा उत्तर की एक प्रति विधान सभा सचिवालय को भी भेजने का कष्ट करें इस संबंध में आपसे अभी अनुरोध है कि उपर्युक्त सूचना का उत्तर निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त ना होने की दशा में विलंब के लिए दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध यथा उचित कार्रवाही करने की जाए