अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सोजत को दिए आदेश
पाली : पाली के सोजत सिटी निवासी अपीलार्थी गौतम तंवर ने गत 5 फरवरी 2024 को एक सशुल्क आरटीआई आवेदन प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सोजत सिटी जिला पाली के यहां प्रस्तुत करके नगर पालिका, अध्यक्ष एवं उनके परिवार, एवं रिश्तेदारों के नाम से जारी, पट्टों की पत्रावलियाँ, आवेदन, मय पट्टों की प्रति, वर्ष 2021 से वर्ष 2023 तक, नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी नई कॉलोनी बनी है, उनके समस्त पट्टों की प्रति, आवेदन एवं सम्पूर्ण दस्तावेज, इत्यादि की कुल 02 बिंदु की सूचना चाही थी। नगर पालिका द्वारा सूचना नहीं मिलने तथा प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर, आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष अपीलार्थी की ओर से राजस्थान आरटीआई एक्टिविस्ट फॉर्म से प्रतिनिधि के रूप में किशन लाल बैरवा ने आयोग के समक्ष निवेदन किया कि चाही गई सूचना आज दिनांक तक,उपलब्ध नहीं करवाई है। नगर पालिका द्वारा,पट्टा वितरण में भ्रष्टाचार किया जा रहा हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष एवं उनके रिश्तेदारों के नाम पट्टे जारी हो रहें है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के क्रम में, प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर प्रेषित नहीं किया है। प्रत्यर्थी को सावचेत किया जाता है कि, सूचना आवेदनों एवं आयोग के नोटिसों का उत्तर, विहित समयावधि में ही प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आयोग द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा सकती है। आयोग ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखानुसार यह स्पष्ट होता है, कि प्रत्यर्थी ने आवेदन के अनुसार वांछित सूचना/विनिश्चय, अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई है, जबकि विहित समयावधि में सूचना / विनिश्चय प्रेषित किया जाना विधिक बाध्यता है। आरटीआई एक्टिविस्ट मोहम्मद फैजान ने बताया कि राज्य सूचना आयोग ने गत गुरुवार 28 नवम्बर 2024 को दिए आदेश में स्पष्ट प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका सोजत सिटी जिला पाली को आदेश दिया जाता है, कि निर्णय प्राप्त होने के 21 दिवस में, वांछित 02 बिन्दुओं की सूचना में, बिन्दू क्र01 में पट्टों की प्रति को छोड़कर, शेष सूचनाऐं तथा बिन्दू क्र02 में केवल पट्टाधारियों की सूची, अभिलेखानुसार, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षर कर, पंजीकृत पत्र द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।